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[रजिस्ट्रेशन] बिहार राज्य फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन

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[रजिस्ट्रेशन] बिहार राज्य फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन: दोस्तों जैसा की आपको पता है की 2018 में बिहार में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लायी गयी थी जिससे किसानो को काफी फायदा मिला था और अब किसानों के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाई) शुरू की गयी है और उम्मीद है की (पीएमएफबीवाई) की तरह (बीआरएफएसवाई) योजना भी किसानो की काफी मदद करेगी।

इस बार इस योजना का लाभ और भी अच्छी तरह से किसानो को मिल सकेगा क्युकी बिहार में जो सरकार है वाही सर्कार केंद में भी है जिस वजह से बिहार के लोगो का और बिहार के किसानो का काफी अच्छा फायदा और सहायता देगी।यह योजना रैयत, गैर रैयत और आंशिक रूप से रैयत और गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए है. 20% फसल नुकसान होने पर राज्य सरकार की ओर से 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि का किसानों को भुगतान किया जाता है. वहीं, अगर नुकसान 20% से ज्यादा है, तो उसे 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा. 

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बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है  ?

इस योजना को बीमा योजना के बजाय एक सहायता योजना कहा गया था क्योंकि धनराशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जायेगी जिससे बीच में कोई भी पैसे नहीं ले सकेगा और किसान को इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ के तहत जिन किसानों की फसल खराब हुई है, , वे सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं जिसके बाद किसानो को उचित मुआवजा दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि वर्ष 2019 में उन्होंने 3.5 लाख से अधिक किसानों को 260.64 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था। 

अगर आप इस बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा कर अपना पंजीकरण कर सकते हैं जिसके लिए आपको एक रूपए भी कर्च करने की जरूरत नहीं है यह पूरी प्रक्रिया मुफ्त है http://epacs.bih.nic.in/brfsy/ 

ऐसे करें आवेदन

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इसके साथ ही इस बिहार राज्य फसल सहायता योजना मेंभूमिधारक किसान और गैर-जोत वाले दोनों तरह के किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उपयोगकर्ताओं को साइट पर जाना होगा और साइट पर खुद को पंजीकृत करना होगा, और फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और इसे प्रिंट निकाल कर भरना होगा।

जोत वाले किसानों के लिए फॉर्म को भूमि कब्जा प्रमाण पत्र और एक घोषणा प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा जैसे कि आपके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों की संख्या और उस भूमि का क्षेत्रफल जिस पर आप आनाज उगाते हैं।

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गैर-जोत वाले किसानों के लिए फॉर्म में सिर्फ एक अतिरिक्त कॉलम होता है जहां आपको अपने वार्ड काउंसिल के सदस्य से मंजूरी लेनी होती है कि आप एक किसान हैं जो किसी और की जमीन पर खेती करते हैं।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना की क्या विशेषताएं हैं

  • यह योजना पूरी तरह से बिहार राज्य में कृषक समुदाय के लाभ के लिए लायी गयी है
  • किसानों को किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने से राहत मिलती है, क्योंकि यह योजना सहायता के लिए है न कि बीमा के लिए
  • यदि किसानों की उत्पादन दर निर्धारित सीमा के 20% से कम है, तो उन्हें अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये की राशि प्राप्त होगी।
  • यदि किसी किसान का उत्पादन में नुकसान 20% से अधिक है, तो उसे रुपये की राशि के साथ प्रोत्साहन दिया जाएगा। 10,000 प्रति हेक्टेयर अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए
  • यह योजना उन किसानों को प्रतिबंधित नहीं करती है जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी बैंकों और अन्य संस्थानों से कर्ज लिया है क्योंकि यह अन्य एजेंसियों के उधारकर्ताओं को भी कवर करता है
  • सरकार इस योजना को 2018 के खरीफ सीजन पर लागू की थी जो जुलाई-अक्टूबर के महीने में हुआ था लेकिन इसका नाम बदल कर फिर से इस योजना को लाया गया है इसके साथ ही इसमें कई बड़े बदलाव भी किये गये हैं।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के क्या क्या लाभ हैं

  • इस योजना से किसानो का जो भी नुक्सान होता है तो सरकार उनकी भरपाई करती है
  • किसानो को प्राक्रतिक आपदाओ से घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है
  • प्राक्रतिक आपदाओं की वजह से कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा
  • सरकार के इस कदम से किसान को एक नई उम्मीद मिली है की अगर उनकी फसल खराब होती है तो सरकार उनकी मदद करने के लिए बैठी है।
कौन उठा सकता है फायदा

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बिहार राज्य फसल सहायता योजना के पात्रता 

  • जिन किसानों की औसत उत्पादन का एक प्रतिशत से भी कम उत्पादन हुआ है, उन्हें सरकार की ओर से नकद मुआवजा दिया जाएगा।
  • यदि किसानों को नुकसान 1 से 20 प्रतिशत के बीच होता है, तो मुआवजे के रूप में प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  • यदि किसानों को 20 प्रतिशत से अधिक का नुकसान होता है, तो प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • आवेदन करने वाला लाभार्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत केवल वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके आवेदन प्राकृतिक आपदा, मौसम के कारण खराब हो गए हैं।

बिहार फसल बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • बिहार फसल योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा http://epacs.bih.nic.in/brfsy/ 
  • इसके बाद आपके सामने फसल सहायता योजना अधिप्राप्ति का आप्शन दिखाई देगा उसमे क्लिक करना है
  • फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और उस नये पेज में आपको किसान पंजीकरण का संख्या और पासवर्ड डालना होगा
  • और जब आप यह प्रक्रिया पूरी कर लेंगे वैसे ही आपके सामने फसल सहायता योजना का फॉर्म खुलेगा फिर आप उसे अच्छी तरह से भर सकते हैं
  • और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबमिट करने से पहले एक प्रिंट जरुर निकलवा लें क्युकी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आधार कार्ड के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर
  • किसान पंजीकरण संख्या (जो कि 13 अंकों की है)
  • आधार से संबंधित बैंक खाता
  • भूमि कब्जा प्रमाण पत्र
  • स्व घोषणा पत्र
  • आवेदक का फोटो

रेयत कृषक के लिए

  • भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • स्वघोषणा प्रमाण पत्र

गैर रेयत कृषक के लिए

  • स्व- घोषणा प्रमाण पत्र

बिहार फसल सहायता योजना – ऑनलाइन आवेदन सम्बंधित महत्वपूर्ण पॉइंट

  • आप वेबसाइट के होम पेज से ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  • यदि आपने पिछले वर्ष योजना के लिए आवेदन किया है, तो आपको व्यक्तिगत जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वे पहले से ही सर्वर पर मौजूद रहेंगे।
  • अपलोड किए गए दस्तावेजों को आकार के मानदंडों को पूरा करना चाहिए। भूमि कब्जा प्रमाण पत्र के लिए आकार सीमा 1 MB है और अपेक्षित प्रारूप PDF है। आपके स्व-घोषणा फॉर्म के लिए भी, जो कि 400 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्म में होना चाहिए।