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Mangla Pashu Bima Yojana:5 लाख तक का मुफ्त बीमा

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राजस्थान सरकार ने पशुओं के लिए बड़ी योजना शुरू की। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 21 लाख पशुओं का बीमा होगा। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट इसमें शामिल हैं। 400 करोड़ का बजट रखा गया है। गाय-भैंस-ऊंट के लिए 40 हजार और बकरी-भेड़ के लिए 4 हजार का मुआवजा मिलेगा।

राजस्थान पशु संसाधन में देश का सबसे समृद्ध राज्य है। यहां देश की सबसे अच्छी गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा और ऊँट की नस्लें पाई जाती हैं। 2019 में भारत सरकार द्वारा जारी 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान 56.8 मिलियन (5.68 करोड़) पशुधन के साथ दूसरे स्थान पर है। जाहिर है पशुपालन उद्योग यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस पूंजी को बचाये-बनाये रखने के लिए राज्य सरकार एक ऐसी योजना ला रही है जिसमें हर पशु का मुफ्त बीमा होगा|

Mangla Pashu Bima Yojana

अगर आप भी पशुपालक है और राजस्थान के निवासी हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं. अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हमारा यह लेख देखें. आज हम आपको इस योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं कि किस प्रकार योजना में आवेदन किया जा सकता है, आवेदन करने के लिए पात्रता क्या होगी,कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इत्यादि. ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे

राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पशुपालक अब योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in और संबंधित मोबाइल एप के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। वर्ष के बजट में घोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवाकर उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान से सुरक्षित रह सकते हैं। यह योजना राज्य के पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं की बीमा योग्य आयु

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए बीमा योग्य आयु सीमा निम्नलिखित है:

  • गाय (दुग्ध उत्पादक): 3 से 12 वर्ष तक की गायों को इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
  • भैंस (दुग्ध उत्पादक): 4 से 12 वर्ष तक की भैंसों को इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
  • बकरी (मादा): 1 से 6 वर्ष तक की मादा बकरियों को इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
  • भेड़ (मादा): 1 से 6 वर्ष तक की मादा भेड़ों को इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
  • ऊंट (नर/मादा): 2 से 15 वर्ष तक के ऊंटों (नर या मादा) को इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।

mangla pashu bima yojana : मूल्य निर्धारण

  • CM mangla pashu bima yojana amount : गाय: प्रति लीटर दूध उत्पादन के हिसाब से ₹3000 और अधिकतम ₹40,000 तक।
  • भैंस: प्रति लीटर दूध उत्पादन के हिसाब से ₹4000 और अधिकतम ₹40,000 तक।
  • बकरी (मादा): अधिकतम ₹4,000
  • भेड़ (मादा): अधिकतम ₹4,000
  • ऊंट: अधिकतम ₹40,000
    पशु की कीमत निर्धारण के समय मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही सर्वमान्य रहेगा।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की विशेषताएं

  1. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का लाभ केवल राजस्थान के किसानों को मिलता है।
  2. इस योजना में सरकार की तरफ से पशुओं को फ्री बीमा का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में आपको पशु का बीमा करने के लिए एक रुपए भी खर्च नहीं करना है।
  3. मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के तहत अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके एवज में आपको क्लेम मिलता है।
  4. इस बीमा की अवधि पूरे 1 वर्ष की होती है, 1 वर्ष के अंदर पशु की मृत्यु होती है तो आपको योजना के तहत अधिकतम ₹40000 का क्लेम मिलता है।
  5. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना आग लगने, प्राकृतिक आपदा, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, जहरीला घास खाने या सर्प, किसी बीमारी में मृत्यु होने या कीड़ा काटने पर जानवर की मृत्यु होती है तो आप बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं।
  6. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में योजना का लाभ लेने के लिए गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष, भैंस की 4 से 12 वर्ष, भेड़ और बकरी की 1 से 6 वर्ष, और ऊंट की 2 से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।

पात्रता मापदंड

  • यह एक राज्य प्रायोजित योजना है इसलिए इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के निवासियों को ही प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपका पशुपालक या किसान होना आवश्यक है।
  • इस योजना में देशी नस्ल की दुधारू गयो का ही बीमा किया जाएगा।
  • इस योजना में प्रति परिवार अधिकतम 2-2 दुधारू पशुओं का ही बीमा किया जाएगा।

आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

  • जनआधार कार्ड
  • पशु टैग प्रमाणपत्र
  • गोपाल क्रेडिट कार्ड (अगर हो तो)

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदक को सबसे पहले मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
mmpby rajasthan gov in Registration 2025
  • आप अब वेबसाइट के होम पेज पर आ जायेंगे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आप अगले पेज पर “में पंजीकरण के उद्देश्य से जन आधार के उपयोग के लिए अपनी सहमति देता हूं मैने सभी नियम व शर्ते पढ़ ली है” चेक करे।
  • आप अब जन आधार कार्ड संख्या को दर्ज कर Fetch Details के विकल्प पर क्लिक करे।
  • इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा आप ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई के विकल्प पर क्लिक करेंगे।
  • आपके सामने अब मंगला पशु बीमा योजना का आवेदन फॉर्म खुल कर आ जायेगा।
  • आपसे अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • आप अब अपने आवश्यक दस्तवेज को स्कैन करके अपलोड करेंगे।
  • अंत में सभी जानकारी के बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक करे।

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