alpsankhyak udyami yojana bihar|alpsankhyak kalyan vibhag bihar: बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिको से ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इस योजना के तहत हर साल नए उद्योग लगाने के लिए उद्योग विभाग की ओर से सीधे ऋण दिया जाता है. इस योजना को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के नाम से जाना जाता है। Bihar Udyami Yojana योजना के तहत उद्योग विभाग की ओर से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। जिस पर 50 फीसदी तक सब्सिडी भी दी जाती है. इस योजना का लाभ देने के लिए आवेदन शुरू किये जा रहे हैं|
बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के बाद अब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु 25 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार राज्य कैबिनेट ने एक नई योजना को शुरू किए जाने के लिए मंजूरी दे दी है। जिसका नाम मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को 10 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। जिसकी सहायता से बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष नया उद्योग शुरू कर सकेंगे।
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana
अगर आप भी Mukhyamantri Udyami Yojana के तहत लोन लेकर उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. इस योजना के तहत आवेदन कैसे करें, कब और कैसे आवेदन करना होगा, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, इस लोन को लेने के लिए क्या पात्रता है और आपको 10 लाख रुपये तक का लोन कैसे मिलेगा।
बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत अब तक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना के तहत लाभ दिया जा रहा था। लेकिन इस बार सरकार Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत बिहार राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ प्रदान करेगी।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2023 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
संबंधित विभाग | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार नागरिक |
उद्देश्य | उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए लोन प्रदान करना |
लोन राशि | 10 लाख रुपए |
अनुदान राशि | 5 लाख रुपए |
राज्य | बिहार |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
Bihar CM Minority Entrepreneur Scheme का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं या पुरुष के बीच रोजगार पैदा करना है ताकि इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर राज्य के बेरोजगार नागरिक अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सके। साथ इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा लाभार्थी को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब बिना किसी आर्थिक तंगी के राज्य के बेरोजगार अल्पसंख्यक युवा उद्योग स्थापित कर अपने जीवन स्तर बेहतर बना सकेंगे। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यह योजना युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में लाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगी।
5 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत सरकार द्वारा अपना उद्योग शुरू करने वाले लाभों को प्रति इकाई अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 10 लाख रुपए की राशि में से परियोजना लागत का 50% राशि यानी अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगा। वहीं लागत का 50% यानी अधिकतम 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। जिसे कई किस्तों में लौटाया जा सकेगा। कुल मिलाकर लोन लेने वाले लाभार्थी को केवल 5 लाख रुपए का की लोन चुकाना होगा। यह योजना केवल नए उद्योगों पर ही लागू हो सकेगी। इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ मिलेगा। बिहार सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग योजना का लाभ उठाने वाले उद्यमियों के लक्ष्य को निर्धारित कर उन्हें राशि प्रदान करेगा।
Bihar Udyami Yojana 2023 registration
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी के द्वारा की गई है
- जिसके माध्यम से राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिको उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत राज्य के महिला एवं पुरुष लाभ प्राप्त करके आसानी से अपना उद्यम स्थापित कर सकेंगे।
- राज्य सरकार इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को लाभ्यर्थी के बैंक अकाउंट में भेजेगी।
- इस योजना के तहत लाभ्यर्थी 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर खुद का रोजगार स्थापित कर सकते है साथ ही राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- बिहार सरकार ने इस योजना के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है ताकि सभी नागरिको सफलतापूर्वक इसका लाभ दिया जा सके।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर अब आसानी से बेरोजगार युवा स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सकेगा।
- इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सहायता मिल सके।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर नागरिको के जीवन स्तर में सुधार आएगा जिससे वह एक खुशहाल जीवन यापन कर सकेंगे।
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के लिए ज़रूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- उद्योग संबंधित दस्तावेज
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
Bihar Jati Janganana List 2023
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें
- आवेदक को पहले अपने करीबी बैंक में जाना है।
- इसके बाद आपको बैंक अधिकारी से इस योजना में आवेदन करने हेतु फॉर्म को प्राप्त करना है।
- जैसे आप फॉर्म प्राप्त कर लेंगे उसमे मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- अब इसमें आपको ज़रूरी दस्तावेज़ जोड़ने है।
- इसके बाद आपको यह फॉर्म बैंक अधिकारी के पास जाकर जमा कर देना है।
- आवेदन जमा करने के बाद इसकी जांच की जाएगी
- अगर सब सही पाए जाता है तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana: Eligibility Criteria
Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा कुछ योग्यताएं रखी गई हैं, जिन्हें आवेदक को पूरा करना होगा। ऐसे में अगर आप भी Bihar Udyami Yojana के तहत लाभ पाना चाहते हैं तो नीचे दी गई पात्रता जरूर देखें क्योंकि इस योजना के तहत केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिल सकता है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है
- केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा।
- जना के तहत लाभ केवल बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओ को दिया जायेगा।
- आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या पूर्व उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।
- स्वामित्व के मामले में, आवेदक के नाम पर व्यक्तिगत चालू खाता (या फर्म के नाम पर चालू खाता) मान्य होगा। इसके बाद ही स्वीकृत धनराशि का हस्तांतरण फर्म के नाम चालू खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रोपराइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने व्यक्तिगत पैन पर किया जा सकता है।
- चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए।
- आवेदक को अपनी फर्म या कंपनी बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- इसके अंतर्गत कई विकल्प हैं:- प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में करना होगा।