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PM Awas Yojana 2.0:प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

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PMAY 2.0: पीएम आवास योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपने सपनों का घर पाने का बेहतरीन अवसर है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल है. अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं|

अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana 2.0) के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार पीएम आवास योजना का सेकेंड फेज लॉन्‍च कर दिया है. शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और मिडिल क्‍लास की फैमिली को आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2.0) का दूसरा चरण शुरू किया है|

PM Awas Yojana 2.0

अपने परिवार के लिए घर बनाने की चाहत रखने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. अगर आप पास घर बनाने के लिए पैसों का जुगाड़ नहीं है और देश के सरकारी या प्राइवेट बैंकों के होम लोन की किस्त चुकाने की क्षमता नहीं है, तो कोई बात नहीं. आप प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं. हमारी सरकार देश के गरीबों को घर बनाने के लिए इस योजना के तहत सस्ती ब्याज दरों पर लोन मुहैया कराती है. इस योजना की खासियत यह है कि सरकार इस लोन पर सब्सिडी भी देती है. आइए, सरकार की इस योजना के बारे में जानते हैं|

9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में EWS और मध्यम वर्ग के परिवारों की सहायता के लिए बनाई गई इस योजना को अपनी मंजूरी दी थी. PMAY 2.0 के रूप में सरकार 1 करोड़ नए घर बनाने का इरादा रखती है, जिसमें हर यूनिट को 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सब्सिडी मिलेगी. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि PMAY शहरी के पिछले चरण में 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 8.55 लाख से ज्‍यादा घरों को बनवाया जा चुका है और ये घर लाभार्थियों को सौंप दिया गया है|

पीएम आवास योजना क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है. प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य 2022 तक ‘सबके लिए घर’ के लक्ष्य को पूरा करना था. अब इसे आगे बढ़ाकर 2024 तक विस्तारित किया गया है. यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को ब्याज सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

पीएम आवास योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक के पास पक्की जमीन या घर नहीं होना चाहिए.
  • परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों को परिवार का हिस्सा माना जाता है.
  • योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिक ही उठा सकते हैं.
  • महिला स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है

PMAY 2.0 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. आवेदक का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
  2. परिवार के सदस्यों का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
  3. आवेदक का सक्रिय बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, आईएफएससी कोड) आधार से जुड़ा हुआ।
  4. आय प्रमाण (केवल पीडीएफ फाइल, आकार 200kb तक)
  5. जाति/समुदाय प्रमाण (एससी, एसटी या ओबीसी के मामले में) (केवल पीडीएफ फाइल, आकार 200kb तक)
  6. भूमि दस्तावेज (बीएलसी वर्टिकल के मामले में) (केवल पीडीएफ फाइल, आकार 5 एमबी तक)

योजना के लाभ

  • ब्याज में छूट: इस योजना के तहत होम लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी मिलती है|
  • आर्थिक सहायता: ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के तहत मकान निर्माण के लिए 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
  • महिला सशक्तिकरण: घर के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है|

पीएम आवास योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें

  • आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड होने चाहिए.
  • आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी सही होनी चाहिए, अन्यथा आपका आवेदन रद्द हो सकता है.
  • योजना का लाभ लेने के लिए समय सीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है|

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • आधिकारिक वेबसाइट https://pmay-urban.gov.in पर जाएं।
  • ‘आवेदन विकल्प’ पर जाएं और “पीएमएवाई-यू 2.0 के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • आगे बढ़ने से पहले योजना के दिशानिर्देश पढ़ें।
  • पात्रता सत्यापित करने के लिए आवश्यक विवरण, जैसे वार्षिक आय, प्रदान करें।
  • आधार विवरण सत्यापित करें और सत्यापन पूरा करें।
  • अपना पता, आय प्रमाण और अन्य विवरण प्रस्तुत करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

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