राजस्थान पालनहार योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन,लिस्ट, स्टेटस चेक : राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई है। इस पालनहार योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के अनाथ बच्चों या जिन बच्चों के माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके पालन-पोषण, शिक्षा और सुरक्षा आदि की व्यवस्था अब सरकार द्वारा की जायेगी।
इसके साथ ही शिक्षा, भोजन, वस्त्र, और इन बच्चों को उनके रिश्तेदार/परिचित के परिवार में ऐसा करने के लिए इच्छुक व्यक्ति बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में इन बच्चों को अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यानी की इस योजना के माध्यम से अब इन सभी अनाथ बच्चों को एक परिवार मिल सकेगा।
राजस्थान पालनहार योजना 2023
पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा विशेष देखभाल और संरक्षण के साथ राज्य के 18 वर्ष से कम की आयु के लड़के/लड़कियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए है। इसके तहत बालिका के पालन-पोषण और पालन-पोषण की व्यवस्था परिवार के किसी करीबी रिश्तेदार/परिचित द्वारा की जाती है।
लड़के/लड़कियों की देखभाल करने वाले को पालक कहा जाता है। बालक/बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत सरकार द्वारा हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है।
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राजस्थान पालनहार योजना राज्य के अनाथ बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए लागू की गई है, यह योजना राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस पालनहार योजना के तहत सभी लाभार्थी बच्चों को शैक्षणिक स्तर 2023 में वार्षिक नवीनीकरण में छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत सभी पात्र बच्चों को नियमित भुगतान किया जायेगा।
पालनहार योजना हाइलाइट
योजना | पालनहार योजना 2023 |
द्वारा प्रायोजित | राज्य सरकार |
द्वारा लॉन्च किया गया | मुख्यमंत्री द्वारा |
राज्य | राजस्थान Rajasthan |
उद्देश्य | राज्य के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | अनाथ बच्चे |
आधिकारिक वेबसाइट | jansoochna.rajasthan.gov.in |
आवेदन | ऑनलाइन |
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पालनहार योजना का उद्देश्य
राजस्थान राज्य सरकार की पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनाथ बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ राज्य के अनाथ बच्चों को पारिवारिक माहौल प्रदान करना है।
इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 0 से 6 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और स्कूल में प्रवेश के बाद 18 वर्ष की आयु तक हर महीने 1000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों के परिवार का वातावरण सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा ताकि बच्चे मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकें। इस आर्थिक सहायता से बच्चोको खर्चे के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
राजस्थान पालनहार योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को योजना में आवेदन करनेके लिए स्थायी निवासी होना जरूरी है।
- योजना के तहत पालनहार और बच्चे कम से कम 3 साल से राजस्थान में रह रहे हों।
- योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे के परिजनों की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पालनहार को योजना का लाभ लेने के लिए योजना का आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है।
- अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाडी केन्द्र तथा 6 वर्ष की आयु में विद्यालय भेजना अनिवार्य है।
पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- अधिवास प्रमाण
- पहचान प्रमाण
- बच्चे के अगांवडी में पंजीकृत होने और स्कूल में प्रवेश का प्रमाण
- आयु प्रमाण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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पालनहार योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
जो लोग इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर आवेदन सकते हैं:
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट आधिकारिक सार्वजनिक सूचना वेबसाइट पर जाना होगा
- इसके बाद आपको स्कीम सेक्शन में जाना होगा
- अब पालनहार योजना का चयन करें और आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें
- अब आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरें
- आवेदन पत्र भरने के बाद, अब सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करें
- इसके बाद अब आप आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र के विभागीय जिला अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी को संबंधित विकास अधिकारी या ई मित्र केंद्र में जमा करें।
- आप कंप्यूटरकैफे पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं, इसके लिए आपको ई-सेंटर या कैफे पर भी आवेदन पत्र मिल जाएगा।
राजस्थान पालनहार योजना के लाभ
- यह योजना राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों के लिए है।
- पालनहार योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाला बन सकता है।
- इस योजना के लागू होने से बच्चों को पारिवारिक माहौल मिल सकेगा।
- इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे।
- 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 प्रतिमाह तथा विद्यालय में प्रवेश लेने पर 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹1000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और सभी बच्चों को अन्य खर्चों के लिए 2000 रुपये अधिक प्रदान किए जाते हैं।
- योजना की आर्थिक सहायता से उन्हें अपने खर्चे के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
- अधिकारी से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिससे योजना में पारदर्शिता आएगी।
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पालनहार योजना के पात्र बच्चों की सूची
- राज्य के अनाथ बच्चे
- माता-पिता के बच्चों को मौत की सजा / उम्रकैद की सजा
- विधवा मां के तीन बच्चे निराश्रित पेंशन के पात्र पुनर्विवाहित विधवा मां के बच्चे
- HIV। / एड्स पीड़ित मां, / पिता के बच्चे
- मां, पिता के बच्चे कुष्ठ रोग से पीड़ित
- अलग हुई मां के बच्चे
- विशेष आवश्यकता वाले माता-पिता के बच्चे
- तलाकशुदा महिला के बच्चे
पालनहार योजना आवेदन पत्र की स्थिति
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं। स्थिति देखने की पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गयी है:
- सबसे पहले राजस्थान लोक सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- अब पोर्टल के योजना या सेवा अनुभाग के आप्शन में जाएं
- अब आपके सामने राज्य की सभी योजनाओं की सूची आ जाएगी
- यहां अब खोज अनुभाग के तहत पालनहार योजना खोजें।
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- इसके बाद आपके सामने पालनहार योजना के कुछ लिंक दिखाई देंगे, यहां की स्थिति देखने के लिए पालनहार योजना और लाभार्थियों के आवेदन की स्थिति के लिंक पर क्लिक करें
- उसके बाद फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी भरें
- अब एप्लीकेशन स्टेटस पर टिक मार्क लगाएं और अपना एप्लीकेशन नंबर या एसआरडीआर नंबर दर्ज करें
- अंत में, स्थिति देखने के लिए “खोज” बटन पर क्लिक करें और आपके आवेदन की स्थिति आपके सामने दिखाई देगी।
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