inter caste marriage scheme in delhi|inter caste marriage 2.5 lakhs how to apply|intercaste marriage scheme|how to apply for inter caste marriage benefits:शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है। सात फेरों या अलग-अलग रीति रिवाजों से होने वाली शादी कई मायनों में खास होती है। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश में अंतरजातीय विवाह को काफी लोग संकीर्ण सोच से ही देखते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि इन लोगों की सोच को बदला जाए, ताकि किसी भी नवयुवक और नवयुवतियों को अंतरजातीय शादी करने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। सरकार भी ऐसी शादियों को बढ़ावा देने के लिए लोगों की मदद करती है।
दरअसल, बालिग लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं, तो सरकार उनकी आर्थिक मदद करती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या और इसमें कैसे और कितना लाभ मिलता है।Inter-caste marriage Scheme: अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत शादीशुदा लोगों को 2.50 लाख रुपये लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट और कुछ अन्य दस्तावेज देना होगा|सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं (Government Schemes) चलाई जा रही हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है. सरकार देश में समानता का अधिकार देने और भेदभाव को खत्म करने के लिए ऐसी ही योजना एक चला रही है, जो लोगों के सामाजिक सुरक्षा करने के साथ ही आर्थिक मदद भी देती है|
Inter Caste Marriage Scheme
यह योजना अंतर्जातीय विवाह प्रमोशन स्कीम (Inter-caste marriage promotion scheme) है, जो शादीशुदा लोगों को 2.50 लाख रुपये तक देती है|अंतर्जातीय विवाह प्रमोशन स्कीम (Inter-caste marriage promotion scheme) का लाभ उठाने के लिए आपके पास मैरेज सर्टिफिकेट होना चाहिए और इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, जो एक जाति से दूसरी जाति में शादी करते हैं. यानी अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से है, और वह किसी अन्य समुदाय में शादि करत है, तो उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा. आइए जानते हैं कैसे मिलेगा इस योजना का फायदा|
सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रमोशन योजना के तहत तभी फायदा देगी, जब एक समृद्ध हिंदू और एक अनुसूचित जाति की आपस में शादी हुई है. वहीं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी के एक वर्ष के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा. दूसरी शादी करने वाले को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा, अगर गलत जानकारी दी गई है तो नियम के अनुसार, जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही अगर केंद्र और राज्य की दूसरी सरकारी योजना का फायदा उठाया है, तो आपको उतनी रकम इस योजना के तहत काट ली जाएगी|आवेदन अप्रूव होने के बाद पति-पत्नी के खाते में 1.5 लाख की रकम दी जाएगी और 1 लाख रुपये की एफडी करा दी जाएगी.
inter caste marriage 2.5 lakhs how to apply
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसने आरंभ की | सरकार |
लाभार्थी | नागरिक |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2023 |
राज्य | बिहार |
आर्थिक सहायता | 2.5 लाख रुपए |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
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अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन करना है। जिससे कि समाज में पिछड़े वर्ग को लेकर भी समानता की धरना को विकसित किया जा सके। अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति से होगा और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होगा।अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ा की आर्थिक सहायता होगी तथा वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे। प्रदेश के नागरिकों के अंतर्गत इस योजना के संचालन से अंतरजातीय विवाह में बढ़ोतरी होगी जिससे की समाज कि सोच में भी बदलाव आ सकेगा।
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how to apply for inter caste marriage benefits:
- योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के प्रस्ताव की सिफारिश कल्याण द्वारा की जानी चाहिए।
- कानूनी अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रति विवाह 2,50 लाख रुपये होगी। दस रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर पूर्व-मुद्रांकित रसीद प्राप्त होने पर जोड़े को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से युगल के संयुक्त खाते में दो किश्त में प्रोत्साहन की कुल राशि जारी की जाएगी।
- इस रसीद को जमा करने के बाद विवाहित जोड़े को उनके बैंक खाते में 1.5 लाख रुपये की राशि भेजी जाएगी।
- शेष राशि जमा के रूप में निर्धारित की जाएगी, जो लाभार्थी को 3 वर्ष बाद ब्याज सहित दी जाएगी।
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अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता मानदंड
- इंटर कास्ट मैरिज योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
- विवाहित जोड़े में से कोई भी एक अनुसुचित जाति से हो और दूसरा गैर अनुसुचित जाति का हो
- विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के तहत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- इंटर कास्ट मैरिज योजना का लाभ लेने के लिए विवाह का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- शादी होने का एफिडेविट भी जमा कराना जरूरी है।
- पहली बार शादी करने वाले ही कर सकते हैं आवेदन
- शादी के बाद एक साल के अन्दर ही आवेदन जरूरी
- आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए. मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह होने का हलफनामा भी लगाना होगा.
- इसके साथ ही आपकी पहली शादी है, यह प्रूफ करने के लिए जरूरी दस्तावेज भी देना होगा.
- पति पत्नी को आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है.
- इसके अलावा, जॉइंट बैंक अकाउंट देना होगा ताकि उसमें पैसा आ सके.
ये दस्तावेज जरूरी
- दूल्हा-दुल्हन का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- मैरिज कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शादी की फोटो
- राशन कार्ड
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साईज फोटो
- बैंक खाता विवरण
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Inter Caste Marriage Scheme online apply
- आवेदन करने वाले लोग बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी ambedkarfoundation.nic.in पर जाएं।
- फिर होमपेज के मेनू विकल्प में योजनाएं विकल्प पर क्लिक करें ।
- उसके बाद अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ अम्बेडकर योजना लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे युगल का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और दस्तावेज संलग्न करें।
- उसके बाद आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा।