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Bihar Udyami Yojana 2024 25 @ udyami bihar gov in registration

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udyami bihar gov in registration|udyog.bihar.gov.in registration sc/st|udyami.bihar.gov.in list:बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में आठ हजार उद्यमियों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा. इसके लिए एक दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा|इस योजना के तहत इस साल आठ हजार नव उद्यमियों को 10-10 लाख रुपये के लोन दिया जाएगा. इस लोन में पांच लाख रुपये बतौर अनुदान होंगे|

विभागीय जानकारों के मुताबिक आवेदन एकदम नि:शुल्क हैं. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सीएम उद्यमी योजना में इस साल 5000 लोन सभी ट्रेड के आवेदकों को दिये जायेंगे. लोन कोटे में 2000 कपड़े-चमड़ा उद्योगों के लिए है. 1000 बियाडा औद्योगिक क्षेत्रों में कपड़े-चमड़े और फूड प्रॉसेसिंग के लिए लोन दिये जायेंगे. पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 16 हजार आवेदकों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया गया था|इस साल सीएम उद्यमी योजना का लक्ष्य घटाया गया है. एक अन्य आधिकारिक जानकारी के मुताबिक एक दिसंबर से ही प्रदेश में स्टार्ट अप पॉलिसी के तहत आवेदन लिये जायेंगे|

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Bihar Udyami Yojana registrationआवेदन मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है. आवेदन निशुल्क है इसलिए किसी को पैसा ना दे. उद्यमियों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा|मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना (mukhyamantri mahila udyami yojana) की शुरुआत करने जा रही है इस योजना का मुख्य उदेश्य महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर उद्यमी बनना है। mahila udyami yojana के तहत हर साल ढाई हजार महिला उद्यमियों को इस mukhyamantri mahila udyami yojana का लाभ दिया जाएगा जिससे वो अपना बिज़नेस कर सके।

बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने mukhyamantri mahila udyami yojana का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस योजना को लेकर उद्योग विभाग मुख्यमंत्री नितीश कुमार के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दे चुका है। अब स्वीकृति के लिए इसे लोक वित्त समिति को भेज दिया गया है।Mukhyamantri Yuva Mahila Udyami Yojana Bihar के लिए इक्छुक महिलायें के आवेदन करने के लिए (mahila udyami yojana bihar online apply) अलग से एक पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। आवेदन सही पाए जाने पर उसे स्वीकृत कर विभाग को भेज दिया जाएगा, फिर विभाग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के खाते में राशि दी जाएगी।

bihar udyami yojana online apply New Updated

नीतीश सरकार (Nitish Government) की उद्यमी योजना (Udyami Yojana) के तहत आप भी कुछ करना चाहते हैं तो फिर देर मत करें. राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana ) के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि की घोषणा कर दी गई है.

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana

योजना का नामबिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
किस ने लांच कीबिहार सरकार
लाभार्थीबिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिक
उद्देश्यउद्योग स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना
प्रोत्साहन राशि10 लाख रुपए
आधिकारिक वेबसाइटhttps://udyami.bihar.gov.in/
साल2024

bihar udyami yojana selection list 2024

Bihar Udyami Yojana Selection List उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य में नए उद्यम को बढ़ावा देने के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना  शुरू की गई है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है जिसपर 50% अनुदान भी दिया जाता है. इस बार वर्ष  तक इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। कई ऐसे उद्यमी जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार  list pdf चयन सूची जारी कर दी गई है।

कैटेगरी A (सभी ट्रेड – 5000) चयनित लाभार्थियो की सूची मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की वेब साइट पर अपलोड कर दी गयी है। केटेगरी B की सूची आज अपलोड कर दी जाएगी ( 2000). केटेगरी C (BIADA) में सभी आवेदकों का चयन हो गया है चूँकि आवेदकों की संख्या 1000 से कम है|

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन किया है, केवल उन्हीं व्यक्तियों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा जिनके नाम इस सूची में होंगे। तो अगर आपने भी इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन किया है तो जल्द से जल्द इस चयन सूची में अपना नाम चेक कर लें

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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वह अपना बिजनेस शुरू कर सके। इस योजना से बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को बेहतर आजीविका मिलेगी।

 बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2022

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए 65000 आवेदन

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रतीक्षा सूची आने वाले 2 महीने में तैयार हो जाएगी। इस सूची में लगभग 65000 आवेदक होंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 200-200 की संख्या में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। जिसका तात्पर्य यह है कि बचे हुए आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। इस बात की जानकारी उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई है।

इसे भी पढ़ें:- बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2022

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लख रुपए के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक उठा सकते हैं।
  • Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2022 के माध्यम से बिहार सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है।
  • इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी।
  • अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी इस योजना के माध्यम से सुधार आएगा।
  • इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
  • इस योजना के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
  • इस योजना के तहत बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
  • अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी।
  • लोन की राशि 84 किस्तों में जमा करनी होगी।
  • लोन ब्याज मुक्त होगा।
  • प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार द्वारा ₹25000 प्रदान किए जाएंगे।
  • लोन लेने के लिए किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा करना अनिवार्य है।

sc st udyami yojana bihar पात्रता मानदंड

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला तथा युवा उद्यमी बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी वर्गों के उद्यमियों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

  • केवल बिहार राज्य का स्थाई निवासी है इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास उसका करंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
  • उद्यमी अपने निजी पैन पर प्रोपराइटरशिप फर्म कर सकता है।
  • मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल प्रोपराइटरशिप फर्म पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ही उठा सकती हैं।
  • कोई भी आवेदक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है उसकी शैक्षणिक योग्यता बाहर भी इंटरमीडिएट आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित महिला या युवा होना चाहिए।

Bihar eLabharthi Pension Yojana Portal

bihar udyami yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला तथा युवा उद्यमियों द्वारा आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कुछ इस प्रकार है।

  • निवास प्रमाण पत्र
  • मैट्रिक प्रमाण पत्र
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
  • हस्ताक्षर का नमूना
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाती प्रमाण पत्र(पिता के नाम से)
  • करेंट अकाउंट निर्गत की तिथि साक्ष्य के साथ

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बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
  • इस पेज पर आपको निम्नलिखी जानकारी दर्ज करनी होगी।
    • अपना नाम
    • ईमेल आईडी
    • लिंग
    • मोबाइल नंबर
    • आधार नंबर
    • आवेदन का प्रकार
  • इसके पश्चाताप को ओटीपी प्राप्त करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
Bihar Udyami yojana
  • अब आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • उसके पश्चात आप को सत्यापित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया

राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पोर्टल के ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा चुके है नीचे दिए गए चरणों के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है।

  • सबसे पहले आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
उद्यमी योजना
  • इस पेज पर आप एक लॉगिन फॉर्म देख सकते है। इस फॉर्म में आपको अपना आधार नंबर तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको लॉगइन करें का बटन  आप ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन हो जायेगे।

udyami yojana final list 2024

  • Bihar Udyami Yojana Selection List  को  चेक व डाउनलोड करने के लिए आप सभी युवाओँ को इसकी आधिकारीक वेबसाइट के होम – पेज पर आना होगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
Bihar Udyami Yojana Selection List 2023
  •  होम – पेज पर आने के बाद आपको  नवीनतम गतिवियों  का सेक्शन मिलेगा,
  • इसी सेक्शन मे आपको  अलग – अलग श्रेणियों  के  चयनित उद्यमियों की सूची  देखने को मिलेगी जिसमे से आपको अपनी  श्रेणी  के विकल्प पर क्लिक  करना होगा,
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी  लार्थी लिस्ट  खुल जायेगी जो कि, इस प्रकार की होगी –
Bihar Udyami Yojana Selection List 2023
  • अन्त, इस प्रकार आप सभी  श्रेयों  के लिए जारी हुई  लाभार्थी सूची  को चेक व डाउनलोड कर सकते है

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लास्ट डेट कब तक है?

बिहार के उद्यमी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 1 दिसम्बर 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है|

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

सर्वप्रथम आवेदक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
होम पेज पर आपको रजिस्टर करें के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर लें।
क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आ जायेगा।

उद्यमी योजना में क्या क्या आता है?

इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 10 लाख से अधिकतम रूपये एक करोड़ होगी। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत(अधिकतम रूपये 12 लाख) देय होगी। इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी। इस योजनांतर्गत व्यापारिक गतिविधियां पात्र नहीं होगी।