यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ऑनलाइन आवेदन – उत्तर प्रदेशराज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, यूपी सरकार ने Bhagya Laxmi Yojana शुरू की हैयह योजना राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक मदद करने के लिए शुरू की गई है और इसके साथ हीबेटी की माँ को 51000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाती है।
UP Bhagya Laxmi Yojana के लिए अभी पंजीकरण करें और 2 लाख रूपए तुरंत अपने चेकिंग खाते में प्राप्त करें! गरीब परिवार की महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर उनकी शिक्षा शुरू से ही सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता के आधार पर कुल 2 लाख रुपये देने का वादा किया है।
इस लेख में, हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना क्या है, उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें और इसके लिए पात्रता और दस्तावेज क्या हैं, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे साथ अंत तक।
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ऑनलाइन के बारे में कुछ जानकारी
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना |
स्थान | उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | बेटियों को आर्थिक मदद |
योजना का प्रकार | मुख्यमंत्री योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://mahilakalyan.up.nic.in/ |
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उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के उद्देश्य
- लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है ।
- महिलाओं के लिए आगे का रास्ता चमकदार बनाने है |
- कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध कार्य करना एवं लिंगानुपात में वृद्धि करना है।
- गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए आर्थिक मदद की जा रही है।
- लैंगिक भेदभाव पर काम करना। ताकि महिलाएं भी लड़कों की तरह आगे बढ़ें।
- इस योजना के जरिये एक परिवार की सिर्फ दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
- राज्य सरकार द्वारा बेटी की उम्र 21 वर्ष पूरी होने पर कुल 2 लाख रुपये माता-पिता को दिए जायेंगे|
- स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए, महिला को एक सरकारी शिक्षण संस्थान में नामांकित होना आवश्यक है।
- बेटी को 6वीं कक्षा में पहुंचने पर 3000 रुपए , 08वीं कक्षा में पहुंचने पर 5000 रुपए, विद्यालय में दसवीं में होने पर 7,000 रुपए और बारहवीं कक्षा में पहुंचने पर 8,000 रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।
- इस योजना के जरिये सबसे पहले एक गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर उसके खाते में 50000 रुपये की आर्थिक सहायता की जायेगी|
- मां के खाते में भी बेटी के जन्म पर 5100 रुपये की आर्थिक मदद राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी।
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यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के लाभ
- इस योजना के तहत केवल एक परिवार की दो बेटियां को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है|
- उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह योजना विशेष रूप से उन बेटियों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनके पास पढाई करने के लिए पैसे नहीं है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
- लड़की के 21 साल की आयु होने पर बेटी के माता-पिता को 2 लाख रुपये योजना के तहत दिए जाएंगे जिससे उसकी शादी विवाह की जा सके।
- इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये और बेटी की मां को 5100 रुपये की राशि दी जायेगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए बेटी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी शिक्षण संस्थान में ही प्रवेश लेना जरूरी होगा।
यूपी भागलक्ष्मी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है
- आवेदक के परिवार की सालानाआमदनी2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
- बेटी के जन्म के एक माह के अंदर आंगनबाडी केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है नहीं तो इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे।
- इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता की जांच भी जरूरी है।
- योजना के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के प्रथम वर्ष तक जन्म का नामांकन हो जाना चाहिए नहीं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
- बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा, बेटी अगर बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- योजना के तहत 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी से नीचे के स्थान (बीपीएल) परिवार में जन्म लेने वाली सभी बेटियां इस योजना के लिए पात्र होंगीं।
- सरकारी कर्मचारी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभनहीं ले सकता है|
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यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पते का सबूत
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण प्रमाण पत्र
- अकाउंट पासबुक चेक करना
- पासपोर्ट माप फोटो
- जन्म प्रमाण – पत्र
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?
अगर आप यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना इसके लिए आवेदन करने का विचार बना रहे हैं तो उसके लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी नीचे बताई गयी है। नीचे बताए गए चरणों का पालन करके भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश के लिए पंजीकरण कर सकते हैं|
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- अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना के लिए आवेदन करना होगा, आवेदन करने के लिए आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। http://mahilakalyan.up.nic.in/
- वेबसाइट पर जाने के बाद आप भाग्य लक्ष्मी योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको वेबसाइट के द्वारा पूछी गई जानकारी भरनी होगी
- इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भर कर बताए गए सभी दस्तावेज लगा देना है ।
- इस योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं।
- उसके बाद आप आधिकारिक वेब साइट पर डाउनलोड उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना आवेदन पत्र पीडीएफ पर जाइए ।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसमें मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, शुरू होने की तारीख आदि भरें।
- आवेदन का प्रकार भरने के बाद, सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई को इसके साथ जोड़ें।
- अब आवेदन पत्र को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। इस तरह आप उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आपको यह फॉर्म अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या नजदीकी महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा और आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।
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