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Bihar Parivarik Labh Yojana 2023 Form Pdf | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन

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Bihar Parivarik Labh Yojana 2023 Form Pdf | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। बिहार की मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के आधार पर यह लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके परिवार के मुखिया यानी इसे चलाने वाले परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। 

बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत, शीर्ष के जीवन के अनजाने में नुकसान के मामले में राज्य अधिकारियों द्वारा मौद्रिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रव्यापी पारिवारिक लाभ योजना के तहत किसी आय सदस्य की मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर। इस योजना को कुशलतापूर्वक चलाने में सक्षम होने के लिए, समाज कल्याण विभाग को Bihar मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार योजना का लाभ उठा सकें।

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Bihar Parivarik Labh Yojana 2023 हिंदी में

बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ती दुर्घटनाओं और जेल की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना की शुरुआत की थी। क्योंकि लोग सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो न केवल खुद की जान को खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे अक्सर जान चली जाती है। 

अब ऐसे सभी परिवारों को बिहार पारिवारिक लाभ योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से बताएंगे कि कैसे कोई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकता है और साथ ही योजना, उद्देश्य, कागजी कार्रवाई के लिए पात्रता जैसी संबंधित जानकारी प्रदान करता है, तो हमारे लेख को अंत तक पढ़ें।

बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना क्या है

अनुमंडल कार्यालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नतीजतन दुर्घटनाएं किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती हैं। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना बिहार में मरने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 

अनुविभागीय अधिकारीमृतक के आश्रित परिवार को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। यदि आप एक पेशेवर उम्मीदवार हैं और आप बिहार के मूल निवासी हैं या आप 10 वर्षों से अधिक समय से राज्य में रह रहे हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार मुख्यमंत्री कुटुम्ब राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए उपयोग करने के लिए आप समाज कल्याण विभाग या उपखंड कार्यस्थल एसडीओ से संपर्क कर सकते हैं।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार अस्थायी विवरण

योजना की पहचानराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
भागसमाज कल्याण विभाग
लाभार्थीबिहार में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले निवासी
समारोहआश्रित परिवारों को मौद्रिक सहायता
मौद्रिक मात्रा20 हजार रुपये
उपयोगिताऑफलाइन ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटserviceonline.bihar.gov.in

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए अवश्यक दस्तावेज

  • मृतक का आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड की फोटोकॉपी
  • आवेदक का पासपोर्ट आयाम फोटो
  • खाते के विवरण की जांच
  • एफआईआर की फोटोकॉपी
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • डिलीवरी की तारीख
  • संभाल सबूत

बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता

  • उम्मीदवार को बिहार का निवासी होना चाहिए या उम्मीदवार को 10 साल से अधिक समय तक राज्य में रहना चाहिए।
  • आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए यानी उम्मीदवार गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे रहना चाहिए।
  • मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर के भीतर मोटे तौर पर उम्र पाए जाने पर सॉफ्टवेयर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • आय सदस्य की आकस्मिक या दुर्घटना में मृत्यु हुई होना चाहिए
  • व्यक्ति का राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थान में चेकिंग खाता होना अनिवार्य है।

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बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

  • इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार के लोगों को मिलेगा।
  • योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उम्मीदवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
  • मृतक के परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। ताकि परिवार को अनिवार्य वस्तुओं के लिए कुछ सेवाएं मिल सकें।
  • यह योजना बिहार सरकार द्वारा समाज के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जानने के लिए शुरू की गई है।

बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना का कार्य

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घर का एक सदस्य कमाने वाला होता है और पूरा परिवार उसी पर निर्भर होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार की स्थिति खराब होने लगती है

जिससे परिवार को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस योजना के शुरू होने से बिहार के कई लोगों को आर्थिक मदद के रूप में पैसा मिल सकेगा. यह राशि संभवतः आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी । 

इस योजना का उपयोग करने के लिए, नागरिक के पास एक राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थान में एक चेकिंग खाता होना चाहिए। यदि आवेदक का चेकिंग खाता किसी सहकारी वित्तीय संस्थान में है, तो उसे योजना का लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आय के जीवन के नुकसान के बाद परिवार के सदस्य, परिवार को इस योजना के तहत दिए जाने वाले पैसे के रूप में मदद मिलेगी।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑफलाइन उपयोगिता

जिन उम्मीदवारों को इस योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने की आवश्यकता है, उन्हें ऑफ़लाइन उपयोग करने के लिए कुछ चरणों का निर्देश दिया गया है, वे हमारे द्वारा दिए गए चरणों का पालन करेंगे।

  • योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले एसडीओ कार्यालय से संपर्क करना होगा।
  • आपको एफआईआर की एक फोटोकॉपी प्राप्त करनी होगी और साथ ही योजना का आवेदन प्रकार प्राप्त करना होगा।
  • फिर आप आवेदन प्रकार को पूरी तरह से भरें और आवेदन प्रकार के साथ जीवन प्रमाण पत्र के नुकसान को ठीक करें।
  • इसके बाद आप इस फॉर्म को एसडीओ कार्यालय में जमा करें और वहां से रसीद प्राप्त करें।
  • इसके बाद एसडीओ अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी, जांच की पुष्टि होने के बाद रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। लाभार्थी परिवार को 20,000 रुपये दिए जाएंगे।

आपको एसडीओ कार्यालय में एक ऑफ़लाइन प्रकार जमा करना होगा, हालांकि ऑनलाइन उपयोग करने के लिए, आपको पहले अपनी लॉगिन आईडी बनानी होगी।

बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

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  • उम्मीदवार सबसे पहले बिहार लोक सेवा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाएं।
  • उसके बाद आपकी स्क्रीन में एक होम पेज खुल जाएगा, रेजिडेंट्स सेक्शन में जाना है। और अपना स्वयं का पंजीकरण करें “पर क्लिक करें।
  • रजिस्टर करने के लिए आपके डिस्प्ले में एक सॉफ्टवेयर टाइप दिखाई देगा , इसमें अपना नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, फिर सत्यापन पर क्लिक करें।
  • लॉगिन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने के पेज खुल जाएगा
  • फिर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, फिर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें।
  • आपके डिस्प्ले में एक वेब पेज खुलेगा आरटीपीएस प्रोवाइडर्स पार्ट पर क्लिक करें। आपके डिस्प्ले में कुछ विकल्प दिखाई देंगे, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने पर क्लिक करना है।
  • आपकी डिस्प्ले में बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना दिखाई देगा।
  • आपको सॉफ्टवेयर के प्रकार में दर्ज सभी जानकारी जैसे मृतक का नाम, पुत्र या पुत्री का नाम, लिंग, मृत्यु के समय आयु, जिला, अनुमंडल, परिवार का विवरण भरना होगा। इसके साथ ही, बैंक विवरण, डॉक्टर वर्गीकरण और सभी दस्तावेज ऑनलाइन upload करें। और आवेदक का {फोटोग्राफ} भी ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए ।
  • फिर अंत में आप कार्यस्थल पर आवेदन करें आपको डिवीजन में जाने और इसे चुनने की आवश्यकता है, फिर आप नीचे दिए गए ओके बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको नीचे एक कैप्चा कोड भरना होगा, कैप्चा कोड भरना महत्वपूर्ण है और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित प्रश्न और उत्तर

प्रश्नराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार की आधिकारिक वेब साइट क्या है?

उत्तर- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार की आधिकारिक वेब साइट serviceonline.bihar.gov.in है।

प्रश्न– योजना का लाभ किसे मिलेगा ?

उत्तर– इस योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जो खुद को गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं और जिन पर वे भरोसा करते हैं, किसी भी दुर्घटना या अनजाने में जीवन के नुकसान के मामले में परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

प्रश्न– बिहार पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक के परिवार को कितनी आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

उत्तर– बिहार पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक के परिवार को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता वितरित की जाएगी।

प्रश्न– वित्तीय सहायता के लिए उम्मीदवार किस माध्यम से आवेदन कर सकता है?

उत्तर– उम्मीदवार आर्थिक सहायता के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न– बिहार के उम्मीदवार ऑफलाइन मोड में कैसे आवेदन करते हैं?

उत्तर– उम्मीदवार इसके लिए अपने जिला एसडीओ से संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न– बिहार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

उत्तर–  हमने आपको हमारे लेख के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के तरीकों के बारे में पूरी जानकारी दी है, आप दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न– योजना या ड्राबैक फिक्सिंग के बारे में विवरण के लिए समाज कल्याण विभाग का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

उत्तर– जब आपको योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई समस्या हो तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क है। हेल्पलाइन नंबर – 1800-345-65-65

प्रश्न– बिहार पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक की आयु कितनी है?

उत्तर– बिहार पारिवारिक लाभ योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु है।

प्रश्न– क्या राज्य के निवासियों को इस योजना से लाभ होगा?

उत्तर– जरूर, इस योजना से सिर्फ बिहार के लोगों को फायदा होगा, दूसरे राज्यों के लोगों को नहीं।