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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म: लड़कियों के हित में एक और अच्छी योजना राज्य में लागू की गई है, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 1 अप्रैल से लागू की गई है। यह योजना केवल बेटियों के माता-पिता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

Madhya Pradesh Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के तहत, दंपति में से एक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत गैर-आयकर दाता माता-पिता जिनकी केवल बेटियां हैं, उन्हें 500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत प्रस्तुत आवेदनों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत के सीईओ और शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर अधिकारी/नगर परिषद अधिकारी द्वारा किया जाएगा। एक लाभार्थी को सत्यापन के समय जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

आवेदन पत्र के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत सीईओ और शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर परिषद सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे। 

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के बारे में

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कन्या अभिभावक पेंशन योजना यानि (मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना एमपी) शुरू की है। भाग्य की स्थिति या युगल की स्थिति राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2021  की जन्म स्थिति होगी। इस सरकारी योजना द्वारा जाँच की कार्रवाई की जाँच की जा सकती है। .

पेंशन योजना 2021 (मुख्यमंत्री बालिका अभिभावक पेंशन योजना) पश्चिमी देशों की स्थिति के अनुसार। मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन योजना शुरू की है।पेंशन पेंशन योजना के लिए और आप पूर्ण बीमा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना एमपी ऑनलाइन आवेदन पत्र) आवेदन पत्र भर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ

  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है
  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत, गैर-आय करदाता दंपति और न्यूनतम 60 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता, जिनकी केवल बेटियां हैं, उनको 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें

  • दम्पति जिसकी इकलौती पुत्री है और कोई जीवित पुत्र नहीं है वह मध्यप्रदेश का पात्र एवं स्थायी निवास है वो इस मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है
  • विधवा महिलाएं जिनकी इकलौती बेटी है और कोई जीवित पुत्र नहीं है, वे पात्र हैं

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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • स्कूल प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र
  • राशन कार्ड का प्रमाण पत्र
  • दंपत्ति को दिखाने वाले दस्तावेजों में से एक की इकलौती बेटी है
  • राशन कार्ड
  • मतदाता सूची जिसमें जोड़े का नाम और परिवार के सदस्यों का नाम हो
  • ग्राम पंचायत वार्ड
  • प्रभारी/आंगवाड़ी
  • आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट रजिस्टर
  • स्व प्रमाण पत्र घोषणा का प्रमाण पत्र
  • युगल एकल जोड़े द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है की आप आयकर दाता नहीं हैं
  • संयुक्त फोटो के मामले में सिंगल फोटो और कपल के मामले में सिंगल कपल। (इसे चेक करें और सामग्री पदाधिकारी कार्यालय को भेज दें। इसे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
  • विधवा महिलाएँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र / त्यागपत्र के साथ माननीय न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति जोड़ना अनिवार्य हैं
  • बैंक पासबुक/डाकघर खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रति

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मध्यप्रदेश महिला पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

  • कन्या पेंशन योजना (मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना एमपी) के लिए ऑनलाइन आवेदन या फॉर्म भरने का तरीका
  • सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा http://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Home.aspx 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको सामाजिक पेंशन और आर्थिक सहायता विकल्प पर क्लिक करना है।
  • आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको ” पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन ” लिंक पर क्लिक करना होगा
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद, एक नया पेज खुलेगा जिसमेउनके ‘जिला’ ‘स्थानीय निकाय’ और ‘समग्र सदस्य आईडी’ की सही जानकारी भरनी पड़ेगी
  • और उन्हें “पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा।
  • उसके बाद आपको“ एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवेदन पत्र पर क्लिक करना है
  • फिर आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा
  • और इसमें आपको पूरी जानकारी दर्ज करने के बाद दर्जसबमिट बटन पर क्लिक करना होगा
  • अब आप एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजनाके लिए सफलता पूर्वक आवेदन कर चुके हैं
  • इसके बाद आप उस फॉर्म का ऑनलाइन प्रिंट निकलवा लें क्युकी आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवेदन पत्र भरने के बाद बैंक में जाने के बाद आपके बैंक खाते में पेंशन आनेलगेगी।

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महिला भ्रूण विकास योजना

सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यताएं होना जरूरी है

  • कोई भी आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक मान्य नहीं होगी।
  • श्रेणी रेखा के नीचे यानि (गरीबी रेखा से नीचे – बीपीएल) वर्ग के लिए यह योजना लागु हैं।
  • आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति होना चाहिए।
  • बेटी केवल एक लौती होनी चाहिए
  • दंपत्ति को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

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बालिका अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन जांच कैसे करें

  • सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में जाना होगा  http://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Home.aspx 
  • इस वेबसाइट के होमपेज पर आपको सामाजिक पेंशन और आर्थिक सहायता विकल्प पर क्लिक करना होग|
  • उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे  स्थान जानें ” लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • लिंक पर क्लिक करने के बादआपके सामने के न्य पेज खुलेगा
  • अब आपके सामने एक form खुलेगा जिसमे आपसे निष्क्रियता प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रकार, प्रतिशत, आयु, आपका क्षमता कार्ड या, असामान्य है। , माता-पिता जानकारी भरनी होगी
  • जब आप इस form को सफलतापूर्वक भर लेंगे तब विवरण लागू होने पर कार्रवाई सुरु हो जायेगी।
  • इसके बाद आपको  एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता जांच पृष्ठ पर क्लिक करना होगा
  • अब आपको परिवार पेंशन योजना के उपर क्लिक करना होगा
  • फिर आपके सामने एक लिंक दिखाई देगा स्थिति देखें आप इस लिंक पर क्लिक करके उस योजना की स्थिति देख सकते हैं