उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र 2023- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | UP Haisiyat Praman Patra हिंदी में PDF download करें | Haisiyat Certificate UP: Haisiyat Praman Patra सरकार द्वारा ऋण स्वीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक Praman Patra है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सरकार ने उस व्यक्ति के लिए Haisiyat Praman Patra प्रणाली को मंजूरी दी है जो व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल है और उन लोगों के लिए भी जो स्टार्टअप कर रहे हैं और नया व्यवसाय चलाना चाहते हैं।
तो दोस्तों नीचे हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन पत्र और उसका प्रारूप हिंदी में दिया गया है। सिविल कोर्ट या किसी छोटी तहसील में जाने से पहले। आपको इस Haisiyat Praman Patra फॉर्म की हिंदी में समीक्षा करनी चाहिए और इस अपडेट को और अधिक रूप में जानने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र 2023 के लिए कौन आवेदन कर सकता है
निर्माण कंपनी के मालिक (ठेकेदार) जो सरकार में निर्माण शुरू करने के लिए निविदा लेता है? फिर उन्हें शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो सरकार ने उस पूरे मालिक के लिए हैसियत प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा दी है। इस Haisiyat Praman Patra से कोई भी बैंक ऋण स्वीकृत कर सकता है।
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र –महत्वपूर्ण विवरण
- सरकार ने सभी अधिकारियों को 30 दिन के भीतर हैसियत प्रमाण पत्र बनाने का सख्त आदेश दिया है.
- Uttar Pradesh में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि उसके संपत्ति संबंधी सभी दस्तावेज चाहता है तो उसे Haisiyat Praman Patra ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का फोटो
- पैन कार्ड
- पते का Praman
- आधार कार्ड
मुख्य कार्यकारी अधिकारी का आवश्यक दस्तावेज
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी का फोटो
- पैन कार्ड
- पते का Praman
अपनी अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज
- कृषि भूमि की स्थिति में CH 41 व 45 तथा 1359 फ० की प्रमाणित खतौनी
- संपत्ति के स्वामित्व का कोई साक्ष्य
- दर्शायी गयी संपत्ति/भवन भूमि का फोटोग्राफ
- भारमुक्त अचल सम्पति का सम्बंधित PramanPatra
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चल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज
- वाहन की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का मूल्यांकन Praman Patra से जुड़े दस्तावेज
- बैंक में रखी गयी संपत्ति के लिए बैंक प्राधिकारी से मूल्यांकन Praman Patra
- बैंक अथवा वित्तीय संस्था में कोई धनराशि हो तो इसके लिए बैंक का नाम, खाता संख्या और उसमें रखी गई राशि का विवरण दें|
- इसके लिए बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा निर्गत Praman Patra संलग्न करें
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कैसे करें
- सरकारी हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट है http://edistrict.up.nic.in/
- होमपेज से सिटीजन लॉग इन आईडी दिखाई दे रही है, उस पेज से आप विजिट कर सकते हैं।
- अब इसे नए उपयोगकर्ता पंजीकरण पर जांचें http://164.100.181.16/citizenservices/login/CitizenRegistration.aspx
- इस फॉर्म से आप अपना नाम, जन्म तिथि, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर सकते हैं।
- सेव बटन के तहत अपना फॉर्म सेव करें।
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम ओटीपी पासवर्ड आएगा।
- फिर से ओटीपी पासवर्ड के साथ लॉगिन करें और आवेदन Patra भरें।
- नया उपयोगकर्ता पंजीकरण चुनने के बाद सभी विवरणों को ध्यान से पढ़ें।
- नए उपयोगकर्ता फॉर्म द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण विवरण जमा करें।
- आपको सलाह है कि किसी भी साइबर कैफे की मदद से HaisiyatPramanPatra भरें।
यूपी में हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनता है?
Property Value Certificate (हैसियत प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश) के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को eDistrict.up.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
UP Haisiyat Praman Patra ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
फिर आपको दी गई सेवाओं की सूची में से “हैसियत प्रमाणपत्र” का चयन करना होगा।
इसके बाद “मेक न्यू एप्लीकेशन” लिंक पर क्लिक करें।
यूपी में ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें?
UP Domicile Certificate Online Apply करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ। होमपेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। यहां अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, हालांकि अगर आप पंजीकृत नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले अपना पंजीकरण पूरा कर लें।
हैसियत कैसे बनता है?
आधार कार्ड,पैन कार्ड नंबर, निवास प्रमाण पत्र यदि भूमि है, तो आपकी भूमि की फोटो लगेगी, आपके संपत्ति के सारे दस्तावेज, बैंक विवरण भी आपको देना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज के रूप में आप का नवीनतम फोटो लगेगा।